तीन जिलाबदर
हरदा /कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी अनय द्विवेदी ने अपराधिक प्रवृत्ति के जीवनराम गौर पिता रामेश्वर गौर निवासी-ग्राम धौलपुरकलां तहसील रहटगांव जिला हरदा के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए छः माह की अवधि तथा साजिद अली पिता जफर अली मुसलमान निवासी इमलीपुरा, राकेश उर्फ चोटी पिता जयनारायण विश्नोई निवासी खमलाय हाल मुकाम सरकार कालोनी हरदा जिला हरदा के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए एक वर्ष की अवधि हेतु हरदा एवं उससे लगे समीपवर्ती जिले होशंगाबाद, खण्डवा, देवास, सीहोर और बैतूल जिले की राजस्व सीमा से आदेश प्राप्ति के 48 घण्टे के अन्दर निष्कासन आदेश जारी किये है।
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