Thursday, 28 September 2017

अनुज्ञा के बिना नलकूप खनन प्रतिबंधित, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी करेगे सतत मानिटरिंग


अनुज्ञा के बिना नलकूप खनन प्रतिबंधित,  अनुविभागीय राजस्व अधिकारी करेगे सतत मानिटरिंग

पवित्र समय न्यूज़

हरदा /कलेक्टर अनय द्विवेदी ने एक आदेश को जारी कर मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम  के तहत हरदा जिले को जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। आदेश में सम्पूर्ण हरदा जिले में नये वैयाक्तिक (प्रायवेट) खनन होने वाले नलकूप, हैंण्डपम्प पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। आदेषित किया गया है कि बिना सम्यक अनुमति के कोई भी प्रायवेट ट्यूबबेल/हैंण्डपम्प का खनन नहीं किया जावेगा और ना ही इस अवधि के दौरान जल स्त्रोतों से कृषि सिंचाई औद्योगिक कार्य हेतु उपयोग बिना सक्षम अनुमति किया जावेगा। इस आदेश का उल्लंधन होने पर संबंधित के विरूद्व नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाकर दंडित किया जावेगा। नलकूप खनन/सिंचाई की अनुज्ञा जारी करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सर्व जिला हरदा को अपने-अपने क्षेत्राधिकार हेतु अधिकृत किया  है। समस्त ट्यूबवेल खननकर्ता जो हरदा जिले में पंजीकृत है वे अपने वाहन का स्थान नियत करेंगे जिसकी सूचना कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को देंगे। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उक्त सूची की प्रति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को भी प्रेषित करेंगे। वाहन को नियत स्थल से अन्यत्र किसी भी कार्य से ले जाने हेतु पूर्व सूचना कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 24 घंटे के पूर्व देकर लिखित अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही वाहन को हटायेंगे। वाहन को नियत स्थल से हटाने पर उक्त अनुमति वाहन चालक के पास होना आवश्यक है। यदि कोई भी वाहन बिना अनुमति के नियत स्थल से अतिरिक्त पाया गया या अनुमति वाहन चालक के पास नहीं पाई गयी तो यह माना जावेगा कि वह खनन कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा था और नियमानुसार कार्यवाही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा की जावेगी। यदि किसी अन्य सूत्रों से ज्ञात होता है कि वाहन का परिवहन या खनन का कार्य किया गया हे तो उसकी जवाबदेही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अमले की होगी एवं संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। जिले से बाहर के नलकूप वाहन यदि मुख्य मार्ग से अन्यत्र स्थान पर पाये जाते है तो यह माना जायेगा कि वे खनन कार्य हेतु संलिप्त है एवं कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के माध्यम से आगामी कार्यवाही की जावेगी। अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सतत मानीटरिंग सुनिश्चित करेंगे एवं समस्त कार्यवाही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से करावेंगे।

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