ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकान खोलने के दिए निर्देष
पवित्र समय न्यूज़
हरदा / खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय भोपाल से प्राप्त निर्देशानुसार जिले की शासकीय उचित मूल्य दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकान खोलने के निर्देष प्राप्त हुए है। जिला आपूर्ति अधिकारी ओपी पांडेय ने बताया कि ऐसे ग्राम पंचायतों की सूची विभाग की बेवसाइट पर प्रदर्षित है। दुकानों के आवंटन हेतु म.प्र.सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत वर्गीकृत उपभोक्ता सोसाइटी, विपणन सोसाइटी, उत्पादक सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी, बहुप्रयोजन सोसाइटी एवं महिला स्व-सहायता समूह तथा संयुक्त वन प्रबंधन समिति को पात्रता है।इस संबंध में आॅनलाईन आवेदन हेतु प्रारूप एवं निर्देष विभाग की बेवसाइट पर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय में उपलब्ध कराये जावेंगे। आॅनलाईन आवेदन हेतु विभागीय बेवसाइट पर लिंक दिया जावेगा, जिसके माध्यम से आवेदन किये जा सकेगें। पात्र संस्थाओं से आॅनलाईन आवेदन दिनंाक 04 अक्टूबर 2017 से 25 अक्टूबर 2017 तक प्राप्त किये जावेंगे। रिक्त पंचायतों की उचित मूल्य दुकान हेतु इच्छुक पात्र संस्थायें निर्धारित समयावधि में आॅनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
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