Friday, 27 October 2017

*टी0वी0 पर क्राईम सिरियल देखकर योजनाबद्ध तरीके से युवती द्वारा मोबाईल से जंगल में बुलवाकर शिकायतकर्ता विष्णु का किया था काम तमाम* *चिकलपाठ के जंगल में विष्णु के हत्या के पांचो आरोपियो को आजन्म कारावास एवं अर्थ दंड से दंडित*


*टी0वी0 पर क्राईम सिरियल देखकर योजनाबद्ध तरीके से युवती द्वारा मोबाईल से जंगल में बुलवाकर शिकायतकर्ता विष्णु का किया था काम तमाम*

 *चिकलपाठ के जंगल में  विष्णु के हत्या के  पांचो आरोपियो को आजन्म कारावास एवं अर्थ दंड से दंडित*


 *अनिल उपाध्याय*
 *खातेगांव*   16 दिसम्बर 2013 को सूचना मिली कि कुसमानिया- हरणगॉव मार्ग पर चिकलपाट के जंगल में एक युवक की लाश मिली थी ! मृतक की शिनाख्त विष्णु पिता रामसिंह उम्र 22 साल नि0 रतनपुर थाऩा जो अतिथि शिक्षक के पद पर पदस्थ था! उसके शरीर पर धारदार हथियार के घातक वार थे !तथा गर्दन को बुरी तरह से रेत दिया गया था। सूचना पर मृतक के पिता की रिपोर्ट अप0 क्र0 542/13 धारा 302, 201 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। जंगल में इस प्रकार विभस्य हत्या की थी।
विवेचना के दौरान  पुलिस को मात्र इतनी जानकारी प्राप्त हुई थी कि कोई अज्ञात लडकी द्वारा फोन कर मृतक विष्णु को मिलने के लिये चिकलपाट जंगल में बुलाया गया था। सवेरे उक्त स्थल पर मृतक विष्णु मीणा का शव जंगल में मिला जिसके शरीर, गर्दन, चेहरे, पीठ आदि पर तेज धारदार हथियारो के 60-70 घाव थे !तथा गर्दन बुरी तरीके से रेत दी गई थी! तथा घटना स्थल पर एक चप्पल भी मिली थी तथा घटना स्थल के पास ही शराब की खाली क्वाटर मिले थे। प्रथम दृष्टया घटना स्थल देखकर ऐसा लग रहा था कि अपराधियो द्वारा जान बुझकर यह दिखाने का प्रयास किया गया था! कि मामला प्रेम संबंध को लेकर हत्या का है।
पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान अज्ञात युवती के संबंध में गहन पूछताछ एवं पतासाजी की गई परन्तु कोई जानकारी नही मिल पाई मृतक की कॉल डिटेल में जो नम्बर युवती का आ रहा था वो सिम फर्जी दस्तावेजो के आधार पर लिया गया था !जिसका कोई पता नही चल पा रहा था। पुलिस द्वारा संबंधित कम्पनी से जानकारी ली गई तो पता चला कि उक्त सिम चुना भट्टी निवासी किसी व्यक्ति के नाम पर है !परन्तु जो वोटर कार्ड के आधार पर सिम ली गई थी! उसमें फोटो किसी अन्य अज्ञात व्यक्ति का लगा था तथा दस्तावेज वाले व्यक्ति द्वारा भी अपना वोटर कार्ड गुम होने की जानकारी दी गई जिससे मामला और पेचीदा हो गया। पुलिस द्वारा पुलिस के परंपरागत तरीको से पूछताछ की गई जानकारी मिली कि मृतक विष्णु मीणा गॉव में समस्याओ को लेकर शिकायत एवं आरटीआई लगाता रहता था। इसी कारण पुलिस टीम द्वारा सायबर की आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया और यह पता कर लिया गया कि मृतक को फोन लगाने वाली लडकी इन्दौर में रहती ह!तथा मृतक की हत्या के समय वह इन्दौर से कुछ संदिग्ध युवको के साथ घटना स्थल के आस पास घटना दिनांक को पाई गई पुलिस टीम द्वारा इन्दौर शहर में लगातार सादा वर्दी में रहकर गोपनीय रूप से अथक प्रयास के उपरांत जानकारी मिली कि युवती इन्दौर मूसाखेडी में रहती है !और उसका प्रेमसंबंध ग्राम भवरास के छोटू उर्फ सावलसिंह से है !पुलिस द्वारा छोटू उर्फ सावलसिह की लिंक तला की गई जो पता चला कि वह ग्राम रतनपुर के गब्बर मीणा का दोस्त है !उपरोक्त जानकारी के आधार पर युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो जानकारी मिली कि युवती ने अपने प्रेमी छोटू उर्फ सावलसिंह मीणा के दोस्त गब्बर जिसका भाई गॉव का सरपंच रहा तथा भाभी गॉव में आगनवाडी कार्यकर्ता की नई नियुक्ति हुई थी! गॉव की समस्याओ को लेकर मृतक विष्णु शिकायत करता रहता था। आरटीआई से जानकारी भी लेता रहता था और जब गब्बर की भाभी की नियुक्ति में धांधली की शिकायत मृतक द्वारा की गई गब्बर जो इन्दौर में पडता था अपने दोस्तो के साथ गॉव घुमाने उनको भी गॉव ले गया था !वहा जब उसको मृतक द्वारा की जा रही शिकायत की जानकारी मिली तो वह इन्दौर आया और उसके कमरे जानकीनगर इन्दौर में अपने दोस्त छोटू उर्फ सावलसिह और कृष्णपाल तोमर एवं मुके यादव को पूरी बात बताकर मृतक विष्णु मीणा को रास्ते से हटाने के लिये कहा तब सब दोस्तो ने मिलकर कमरे में रखे टीवी में प्रतिदिन सीआईडी, क्राईम पेट्रोल, सावधान इंडिया आदि क्राईम के सिरियल लगातार देखो और पुलिस से बचने की योजना बनाकर मृतक विष्णु की हत्या की योजना तैयार की योजना अनुसार गब्बर का भाई ईस्वर मीणा जो लकडानी पंचायत सहायक सचिव के सहयोग से चुना भट्टी निवासी गोपाल जिसकी वोटर आईडी गुम गई थी की वोटर आईडी पर अज्ञात व्यक्ति का फोटो लगाकर वोटर आईडी की फर्जी वोटर आईडी तैयार कर गब्बर और छोटू को दी गई जो उनके द्वारा उक्त फर्जी वोटर आईडी के आधार पर स्थित गुनगुन मोबाईल सेंटर से सिम ली गई उक्त सिम को छोटू की प्रेमिका युवती को दी गई और पहले मृतक विष्णु के मोबाईल पर मिस कॉल किया गया जिसके बाद दोनो में योजना अनुसार पहले झडप करवाई गई फिर धीरे धीरे युवती द्वारा मृतक विष्णु को मोबाईल पर बात कर अपने प्रेमजाल में उलझा लिया गया फिर दिनांक 15/12/13 की रात्रि में विष्णु  के लिये चिकलपाट जंगल में बुलाया गया और जब वो युवती से मिल रहा था !उसी समय गब्बर मीणा, छोटू उर्फ सावलसिंह मीणा, कृष्णपालसिंह तोमर एवं मुकेश यादव द्वारा विष्णु को चाकुओ से हमला कर उसके शरीर को छलनी कर दिया व गर्दन रेत कर हत्या कर दी गई और अंधेरे में चुपचाप वापस इन्दौर जाते हुये रास्ते में चाकू और सिम व मोबाईल रतवाय एवं धनतलाब घाट पर छिपाकर इन्दौर कमरे पर पहुचकर खून में लगे कपडे छुपा दिये और घूमने के लिये राजस्थान तरफ निकल गये। उपरोक्त जानकारी के आधार पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर आरोपी गब्बर पिता रामसिंह मीणा, कृष्णपालसिंह पिता मनोहरसिंह तोमर तथा मुके पिता प्रहलाद यादव, छोटु उर्फ सावलसिंह पिता शिवराम मीणा को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर जुर्म स्वीकार करने पर उनसे मृतक विष्णु की हत्या करने में प्रयुक्त चाकू एवं सिम के टुकडे धनतालाब घाट एवं रतवाय आरोपियो की निादेही से जप्त किये गये कमरे से खून आलूदा कपडे एवं घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल जप्त किये गये आरोपी ईवर मीणा ने जिस मान पर फर्जी वोटर आईडी बनाई थी वह मान उससे जप्त की गई आरोपियो के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पे किया गया। प्रकरण के खुलासे में निरीक्षक थाना प्रभारी तहजीब काजी, सहायक उपनिरीक्षक  जे0 एस0परमार, प्र0आर0 443 मदनसिंह, आर0 44 विमल, आर0 585 मुकेश आर0 191नेतराम, आर0 700 दीपक, पटेल आर0 राजेन्द्र महिला आरक्षक पूजा सैनिक 13 मनीष बाथोले , सैनिक खेमचंद, सैनिक 51 कासीराम, गुर्जर सैनिक 13 गोविंद यादव, आर0 टीकमसिंह, आर0 मनोज पटेल, आर0 शिवप्रतापसिंह का योगदान रहा। शासन स्तर पर उक्त प्रकरण को सनसनीखेज मानते हुये ट्रायल के दौरान चिन्हित की श्रेणी में रखा गया जिसकी मानीटरिंग पुलिस अधीक्षक कार्यालय देवास द्वारा की गई। ट्रायल के दौरान शासन की ओर से पेरवी ए0जी0पी0 श्री गिरधर गोपाल तिवारी ने की। उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत माननीय अपर सत्र न्यायाधी श्री मनोज तिवारी द्वारा साक्ष्यो के आधार पर (1) अभियुक्त गब्बर, छोटू उर्फ सावलसिंह, कृष्णपालसिंह, मुकेश में से प्रत्येक को धारा 302 भादवि के आरोप में आजीवन सश्रम कारावास के दण्ड से एवं 5 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया !
(2) अभियुक्त गब्बर, छोटू उर्फ सावलसिंह, कृष्णपालसिंह, मुके में से प्रत्येक को धारा 302, 120 बी भादवि के आरोप में आजीवन सश्रम कारावास के दण्ड से एवं 5 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया
(3) अभियुक्त गब्बर, छोटू उर्फ सावलसिंह, कृष्णपालसिंह, मुकेश में से प्रत्येक को धारा  201 भादवि के आरोप में तीन वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से एवं 2 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया
 (4) अभियुक्त ईवर को धारा 302, 120 बी भादवि के आरोप में आजीवन सश्रम कारावास के दण्ड से एवं 5 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया
 (5) अभियुक्त ईवर को धारा 466 भादवि के आरोप में तीन वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से एवं 2 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया
(6) अभियुक्त ईवर को धारा 467 भादवि के आरोप में 10 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से एवं 5 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया
(7) अभियुक्त ईवर को धारा 471 भादवि के आरोप में 10 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से एवं 5 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
पुलिस अधीक्षक देवास  अांमानसिंह  द्वारा सनसनीखेज चिन्हित प्रकरणो में आरोपियो को दण्डित करवाने के लिये पुलिस टीम को पुरूष्कृत करने के लिये अनुशंसा की है।

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