Saturday, 14 October 2017

प्राण घातक हमले के तीन आरोपियों को तीन 3 वर्ष का कारावास! खातेगांव थाने के ग्राम ककडदी में 2009 में हुई थी वारदात!


प्राण घातक हमले के तीन आरोपियों को तीन 3 वर्ष का कारावास!
खातेगांव थाने के ग्राम ककडदी
में 2009 में हुई थी वारदात!

बीड़ में बैल चराने की बात पर फरियादी के साथ आरोपियों ने किया था लाठी से हमला!

अनिल उपाध्याय
खातेगांव /खातेगांव थाना अंतर्गत ग्राम ककडदी में फरियादी पर प्राणघातक हमला करने के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को तीन तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है!
साथ ही 5000 ₹5000 के अंर्थदण्ड से दंडित किया अर्थदंड जमा ना करने पर दो दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के निर्देश दिए हैं!
अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना 24 अगस्त 2009 सुबह करीब 7:15 की है फरियादी गोकुल उसके ककडदी स्थित खेत से आ रहा था! तो देखा कि आरोपी सूरज पिता हरिसिह (30) इमरत पिता हरि सिंह( 35) की भीड़ में बेल चला रहे थे! और पास ही हरि सिंह के पिता सावन 73 वा दशऱथ खडे थे! फरियादी गोकुल में उसकी भीड़ में बेल चराने से मना किया तो आरोपियों गणों ने लाठी से हमला कर दिया था! फरियादी गोकुल बचने के लिए रोड की तरफ भागा तो आरोपियों ने पीछे से घेर कर जान से मारने की नीयत से उसे लाठियों से मारकर गंभीर रुप से घायल कर दिया! फरियादी गोकुल की पत्नी संगीता बचाने आई तो उसे भी अभियुक्त गणों ने लाठियों से पीटा, इसकी सूचना फरियादी गोकुल की साली विमला व गांव के चौकीदार ने हरणगांवपुलिस चौकी पर दी! मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था अनुसंधान के उपरांत आरोपी गणो के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया था! प्रकरण में सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश नीना आशापुरे ने आरोपी सुरज, हरि सिंह ,इमरत सभी निवासी ककडदी को प्राण घातक हमले के मामले में दोषी पाते हुए 3 -3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 5000-5000 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया, अर्थ दण्ड जमा ना करने पर दो दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के निर्देश दिए ,शासन की ओर से पैरवी शासकीय अभिभाषक दिनेश तिवारी ने की!

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