*ज्यादा मजदूरी का लालच देकर महाराष्ट्र ले गया था ठेकेदार*
*75 आदिबासी मजदूर गये थे, 11 नाबालिग सहित 40 भागकर आ गए*
*काग्रेस नेता अभिजीत शाह के साथ शिकायत करने थाने पहुचे मजदूर*
*पवित्र समय न्यूज़*
*सिराली* / ज्यादा रूपये मिलेंगे काम 8 घँटे करना पड़ेगा रहने खाने की सब व्यवस्धा मिलेगी कुछ इस प्रकार का लालच देकर अपने ही जिले के कुछ दलाल और महाराष्ट्र के ठेकेदार ने क्षेत्र से लगभग 75 आदिबासी मजदूरो को महाराष्ट्र के सोलापुर ले गए। और वहा पर न रूपये मिले और नही समय से खाना ठेकेदार ने मजदूरों से सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक गन्ना काटने का काम करवाया मना करने पर उनकी पिटाई भी की डरे सहमे लगभग 11 नाबालिग सहित 40 अन्य मजदूर किसी तरह उनके चंगुल से भागकर अपने गॉव भगवानपुरा आ गए।बाकी अन्य मजदूर ठेकेदार के पास बंधक बने हुए है।बंधक मजदूरों की जानकारी मिलते ही रविवार को काग्रेस नेता अभिजीत शाह ग्राम भगवानपुरा पहुचे और डरे सहमे आदिबासी मजदूरों को हिम्मत और हौसला देते हुए और वाहन की व्यवस्था कर सभी मजदूरो को सिराली थाने में शिकायत करने लेकर आये।
*क्या है मामला*
सिराली थाना क्षेत्र के ग्राम भगवानपुरा के लगभग 75 आदिबासी मजदूर मजदूरी करने एक माह पहले महाराष्ट्र के सोलापुर जिले गये थे। जिसमे महिलाएं पुरुष बुजुर्ग और नाबालिग बच्चे भी थे। ठेकेदार के चंगुल से भागकर आये।अमरसिंग काजले ,उमेश सिंह, कृपा बाई ने बताया कि एक महीने पहले गॉव भगवानपुरा का ही चेतराम ट्रेलर, महेश ओसवाल भवरली और महाराष्ट्र के रवि गाड़े एवं अन्य लोगो हमारे पास आये थे। उन्होंने 300 रूपये प्रतिदिन मजदूरी और 8 घँटे काम करने की बात कही थी। और आठ दिन के आठ दिन मजदूरी का रुपया देने की बात कही थी।इस बात पर गॉव के लगभग 75 मजदूर सोलापुर गये। लेकिन वहाँ पर ठेकेदार ने ज्यादा टाइम काम करवाया और मजदूरी का पैसा मांगने पर मारपीट की भागकर आये मजदूरों को कई जगह चोटे भी लगी है। रविवार को ग्राम भगवानपुरा के आदिबासी मजदूर सिराली थाने पहुचे जहा थाना प्रभारी कंचनसिंह ठाकुर को बंधक बनाए हुए मजदूरों सहित ठेकेदार की कारगुजारी बताई।थाना प्रभारी ने शीघ्र ही बंधक मजदूरों को ठेकेदार के चंगुल से मुक्त कराने एवं आरोपियों की गिरप्तारी का आश्वाशन दिया। पुलिस ने
फरियादी अमर सिंह पिता बब्बू जाती कोरकू की शिकायत पर सिराली पुलिस ने आरोपी ठेकेदार चेतराम ट्रेलर भगवानपुरा, महेश ओसवाल भवरली,एवं महाराष्ट्र के रवि गाड़गे सहित एक अन्य के खिलाफ अपराध धारा 374, 294,323,506,34 भादवी के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी कर दी।
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